पाटन एस.डी.एम कार्यालय सभागार में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नगर पंचायत पाटन के जनप्रतिनिधियों की एसडीएम कार्यालय पाटन में शांति समिति की बैठक आयोजित किया गया जहां होली के त्यौहार को शांति पूर्ण हर्ष उल्लास के साथ मनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तहसीलदार पाटन और एसडीओपी पाटन आशीष कुमार बंछोर के द्वारा दिया गया। जिसमे 16 मार्च से 5 जून तक आचार संहिता प्रभावशील है। धारा 144 भी प्रभावशील है।
2. अनुमति के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा जिसमे स्पष्ट रूप से उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या, समय, स्थान, दिनांक, रूट चार्ट व अन्य की जानकारी भरना अनिवार्य होगा।
3. कोलाहल अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
4 पुलिस की टीम लगातार गश्त करेगी।
5. 3 सवारी प्रतिबंधित रहेगा। मुखौटा और प्रेशर हार्न प्रतिबंधित रहेगा।
6 मेडिकल विभाग मेडिकल स्टोर में नशीले पदार्थों / दवाईयों की जांच करेंगे।
7. होम गार्ड भी विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहेंगे। नदी और तालाबों पर आवश्यक व्यवस्था एवं निगरानी रखेंगे।
8. सीएमओ नगर पंचायत कार्यक्रम पश्चात् साफ सफाई का कार्य कराएंगे।
9. आबकारी विभाग- शराब दुकान बंद रहेगा और होली के दिन या शुष्क दिन कहीं भी शराब वितरण या शराब पार्टी न हो। शिकायत मिलने पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाऐगी।
10 आने वाले दिनों में विभिन्न समुदायों का त्यौहार होना है। सभी त्यौहारों / भावनाओं का सम्मान करते हुए आयोजन होना है। त्यौहारों में शातिपूर्ण एवं जनमानस से सहयोग अपेक्षित रहेगा। इस अवसर पर नगर पंचायत पाटन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खंड स्वस्थ अधिकारी आशीष शर्मा,कृष्णा भाले पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष,बलदाऊ भाले, योगेश निक्की भाले,राजा पाठक सासंद प्रतिनिधि, कुणाल शर्मा, लीलाधर वर्मा, सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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