खैरागढ़ जिला आबकारी अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त रायपुर के द्वारा जिले में देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से संलग्न अहातों के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से की जाएगी, जो 15 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए वैध होगी। इच्छुक निविदादाताओं से निविदाएँ आमंत्रित किया गया  है  जो दिनांक 23 सितंबर 2024 की प्रातः 10:30 बजे से लेकर 07 अक्टूबर 2024 की सायं 05:30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन भरे जाने हैं। चयन प्रक्रिया का आयोजन जिला कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को प्रातः 11:00 बजे किया जाएगा। जिले के 05 अहातों के व्यवस्थापन के लिए  देशी मदिरा अहाता खैरागढ़, विदेशी मदिरा अहाता खैरागढ़, देशी मदिरा अहाता छुईखदान,  विदेशी मदिरा अहाता छुईखदान, देशी मदिरा अहाता गण्डई को चयन किया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई  से संपर्क किया जा सकता है।